पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी का निर्धारण प्रधान पदों सहित जिला परिषद एवं सात पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण तय भरतपुर, 23 सितम्बर। आगामी पंचायतीराज चुनावों के लिए प्रधान पदों तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी बुधवार को जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई। निर्धारित आरक्षण मापदंडों के अनुसार लॉटरी के माध्यम से आरक्षण तय किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान पदों का आरक्षण: सेवर—अनुसूचित जाति, भुसावर व वैर—सामान्य महिला, उच्चैन—अनुसूचित जाति महिला, रूपवास व नदबई—सामान्य तथा बयाना—अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। जिला परिषद: 31 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण तय किया गया। पंचायत समितियां: सेवर के 21, नदबई के 27, उच्चैन के 15, बयाना के 33, भुसावर के 19, वैर के 19 तथा रूपवास के 25 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया।





