संदीप मौर्य✍️
कटनी। नरवाई जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी के प्रतिबंधात्मक आदेश की अनदेखी कर बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के धान कटाई कर रहे हार्वेस्टर को उमरियापान पुलिस ने जब्त कर लिया। मामले में चालक और हार्वेस्टर मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत जिले की पहली एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सहलावन पिपरिया में बिना SMS के हार्वेस्टर से धान की कटाई की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुनील कोल के खेत में हरे रंग का हार्वेस्टर क्रमांक MP-04-WA-8442 पकड़ा। जांच में मशीन पर न तो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मिला और न ही बेलर लगा पाया गया।
पुलिस पूछताछ में चालक शेख हलीम (36), निवासी ग्राम अल्ली, जिला रायसेन ने हार्वेस्टर में SMS नहीं होने की बात स्वीकार की। उसने वाहन का मालिक जितेन्द्र कुमार, निवासी रायसेन को बताया। इसके बाद पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में हार्वेस्टर जब्त कर थाने में खड़ा कराया और चालक व मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
14 अक्टूबर से लागू है प्रतिबंधात्मक आदेश
गौरतलब है कि कलेक्टर आशीष तिवारी ने 14 अक्टूबर को जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए बिना स्ट्रॉ रीपर अथवा स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। प्रशासन का मानना है कि फसल कटाई के दौरान खेतों में अवशेष बिखरने और बाद में उन्हें जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मशीनों में उचित स्ट्रॉ प्रबंधन व्यवस्था जरूरी है।





