तीनों प्रेस नोट को मिलाकर एक सिंगल, कॉम्पैक्ट टीवी न्यूज़ स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें मतदान दलों की रवानगी, पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज और कर्मचारियों के सवैतनिक अवकाश—तीनों मुख्य बिंदु शामिल हैं।
जयपुर नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में 11 सितम्बर को मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 सितम्बर को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मतदान दलों को उनके निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों और कर्मचारियों के सवैतनिक अवकाश को लेकर भी प्रशासन ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 11 सितम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 2,256 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,204 मुख्य और 52 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन केन्द्रों पर करीब 24 लाख 33 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदान के लिए 10 सितम्बर को मतदान दलों को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड से निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारू रूप से कराने के निर्देश दिए हैं।
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता यह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक सहित निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा।
इसके साथ ही मतदान दिवस 11 सितम्बर को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन काम के सिलसिले में किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं और संस्थानों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं और संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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