संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार में नियमानुसार छूट का मिलेगा लाभ, बकाया कर जमा करने नागरिकों से निगम की अपील
कटनी (11 सितंबर)। शासन निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम कटनी द्वारा शनिवार 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि जमा करने पर नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। निगम प्रशासन ने करदाताओं से लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों का भुगतान करने की अपील की है।
पांच स्थानों पर होगी लोक अदालत
नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर के पांच स्थलों पर किया जाएगा। इनमें नगर निगम कटनी कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास जोन क्रमांक-01, दुर्गा चौक खिरहनी स्थित जोन क्रमांक-02, सुभाष चौक कटनी एवं माधव नगर उपकार्यालय (जोन क्रमांक-04) शामिल हैं। इन सभी स्थलों पर नागरिक अपने बकाया संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान कर नियमानुसार छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
निगम प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए लोक अदालत के दौरान संबंधित स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। करदाता निर्धारित समय पर अपने नजदीकी शिविर स्थल पर पहुंचकर बकाया करों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा देय राशि जमा कर अधिभार में मिलने वाली नियमानुसार छूट का लाभ उठा सकते हैं।
लोक अदालत में बकाया कर जमा कर उठाएं छूट का लाभ
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने बकाया संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान करें। बकाया करों का समय पर भुगतान कर नागरिक नियमानुसार अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने अधिक से अधिक करदाताओं से लोक अदालत में पहुंचकर अपने बकाया करों का निराकरण कराने की अपील की है।





