एसडीएम ने बघेदरी अव्वल के राशन विक्रेता पर राशन खुर्द बुर्द करने पर अपराधिक मामला पंजीबद्ध कराया
नरवर करेरा एसडीएम अनुपम शर्मा ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम बघेदरी अब्बल के सेल्समैन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार खाद्य निरीक्षक नरेश मांझी की शिकायत पर पुलिस थाना करेरा में सेल्समेन सुशील मंडोलिया एवं सहायक रामजीलाल जाटव निवासी ग्राम बगेदरी अब्बल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार बगेदरी अव्वल की दुकान क्रमांक 0504035 के विक्रेता सुशील मंडोलिया एवं सहायक विक्रेता रामजीलाल जाटव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में अपराध पंजीकृत कराई गई है। एसडीएम श्री शर्मा ने बताया कि तहसीलदार करेरा एवं नायब तहसीलदार करेरा के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त दुकान का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया गया था। जिसका प्रतिवेदन तहसीलदार करेरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि के गेहूं लगभग 450 किलोग्राम एवं नमक 5 किलोग्राम ही पाया गया। जबकि पोर्टल अनुसार स्टॉक में 3391 किलोग्राम गेहूं, 844 ग्राम चावल एवं 244 किलो नमक स्टॉक में होना चाहिए। इस प्रकार गेहूं 2941 किलोग्राम, चावल 844 किलोग्राम एवं नमक 239 किलो कम पाया गया। जिसको विक्रेता के द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना प्रतीत होता है ।जिसका बाजार भाव से मूल्य लगभग 109373 रुपए हैं। निरीक्षण के दौरान उपस्थित हितग्राहियों द्वारा बताया गया की दुकान की जगह बार-बार बदल दी जाती है एवं मशीन में विक्रेता द्वारा फिंगर लगवा लिए जाते हैं,परंतु राशन नहीं दिया जाता है। 2 महीने की जगह 1 महीने का राशन दिया जाता है। जिसके संबंध में हितग्राहियों ने अपने कथन भी दर्ज कराए। एसडीएम अनुपम शर्मा की विक्रेताओं के खिलाफ उक्त कार्रवाई से हड़कंप व्याप्त है वहीं दूसरी ओर हितग्राहियों ने राहत की सांस ली है कि प्रशासन द्वारा उक्त कार्रवाई पश्चात विक्रेताओं द्वारा पूरा माल दिया जाएगा।






