
जिला ब्यूरो : सत्येंद्र सिंह राजावत
जमीन की हेरा फेरी को लेकर फरियादिया पहुंची थी न्यायालय की शरण में
मुरैना । शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बडोखर मौजा के पटवारी शिवराज सिंह तोमर के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्रीमती साधना शर्मा द्वारा प्रकरण कमांक 08/24 एस०टी० थाना स्टेशन रोड बनाम शिवराज न्यायालय निधि सक्सैना प्रथम ए०एस० जे० के अतिरिक्त न्यायालय मुरैना में शिवराज सिंह तोमर के विरूद्ध आरोप तय हो चुके है । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण कमांक डब्लू ०ए० 2448/2025 साधना शर्मा बनाम शासन प्रचलित होने की सूचना शिवराज सिंह तोमर, पटवारी, स्थानीय थाना प्रभारी ने स्वंय इसकी सूचना कार्यालय को नहीं दी ।
शिवराज सिंह तोमर, पटवारी मौजा बडोखर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने शिवराज सिंह तोमर, पटवारी, बडोखर, जिला मुरैना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षक, भू-अभिलेख, मुरैना नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि जमीनी हेरा फेरी को लेकर बड़ोखर मौजा के पटवारी शिवराज तोमर का प्रकरण लंबे समय से चल रहा था जिसको लेकर फरियादीया उच्च न्यायालय की शरण में पहुंची और वहां से विगत दिवस जिला कलेक्टर के लिए उक्त पटवारी को निलंबन करने के आदेश किए गए । उसी आदेश के आधार पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने पटवारी शिवराज सिंह तोमर मौजा बडोखर को निलंबित कर दिया ।