जयपुर नगर निगम ने की कोर्ट के आदेशों की अवहेलना
जयपुर जनता मार्केट सब्जी मंडी, सुभाष चौक में चार व्यापारियों को नगर निगम के अधिकारी जगदीश व कर्मचारियों द्वारा गोविंद कोलवानी सहित चार व्यापारियों के साथ नाजायज तरीके से कार्यवाही करतेहुए सामान एवं सब्जियों को ले गये। यह व्यापारी सब्जी मंडी में वर्षों से बंद पड़ी नगर निगम की दुकान नं-डी-169/170/171/172/174 के बाहर 35 वर्षों से मय सब्जी विक्रेता के लाइसेंस के साथ व्यापार करते हैं और प्रति माह मुहाना मंडी समिति में सब्जी व्यापारी का शुल्क भी जमा करवाते हैं। इन व्यापारियों ने नगर निगम से इन दुकानों की खरीद के लिए नगर निगम में जाकर प्रार्थना भी कि पर नगर निगम ने कुछ नहीं कहा। इन व्यापारियों ने 2025 मे इस बाबत रिट भी लगाई जिसका रिट प्रिटिशन नं.- 14337/2025 है। हाईकोर्ट ने नगर निगम से दो सप्ताह में जवाब मांगा पर नगर निगम ने जवाब नहीं दिया। अभी दुबारा इन व्यापारियों ने 2026 में रिट लगाई जिसका रिट प्रिटिशन नं.- 11073/2026 इसमें हाईकोर्ट ने 8 जुलाई 2026 को दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किये। नगर निगम ने जबाव देने की तिथि में ही 24 जुलाई 2026 को केवल इन चारों व्यापारियों पर नाजायज तरीके से कारवाई की और इन व्यापारियों का सामान का नुक़सान किया और काफी सारा साथ में ले गये। जब जब व्यापारियों ने चालान मांगा तो नगर निगम के कर्मचारियों ने कच्ची रसीद दी। जहां इन चारों व्यापारियों पर कार्यवाही की गई वही पर आमने सामने करीब 40 से ज्यादा व्यापारी कार्य कर रहे हें,जिनमें से बहुत के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। पर नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने केवल इन चार व्यापारियों पर ही कार्यवाही की। इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए प्रतीत होता हैकी नगर निगम के अधिकारी द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवेहलना की गई है।






