
संवाददाता-संदीप मौर्य
कटनी-जिले में कृषि उपज मंडी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी पर लगभग पैंतालीस हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के कड़े निर्देशों के तहत उठाया गया है, जिनमें मंडी क्षेत्र में बिना परमिट उपज के परिवहन पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण दल ने मंडी क्षेत्र से गुजर रहे वाहन क्रमांक MP 02 TC 6111 को रोका। जांच के दौरान वाहन में 261 क्विंटल गेहूँ पाया गया, जिसे व्यापारी कृष्णा जायसवाल निवासी पड़वार, थाना स्लीमनाबाद द्वारा बिना किसी वैध परमिट के परिवहन किया जा रहा था। मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 44,934 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें पाँच गुना मंडी शुल्क 33,278, निराश्रित शुल्क 6,656 एवं समझौता शुल्क 5,000 सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि यह संपूर्ण राशि तत्काल मंडी खाते में जमा करा दी गई।
निरीक्षण दल में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के. के. नरगांवे, सहायक उप निरीक्षक विनोद त्रिपाठी एवं सहायक ग्रेड-3 अभय दुबे सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।