“अन्नदाता के साथ धोखा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा” – अमानक खाद-बीज विक्रय करने वालों पर एफआईआर के निर्देश,

कटनी, संवाददाता-संदीप मौर्य

किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि-कलेक्टर यादव

कटनी-किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अमानक बीज विक्रय करने वाले सात बीज विक्रेताओं के विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं विकासखंड कटनी के चार, बड़वारा के दो तथा विजयराघवगढ़ के एक बीज विक्रेता शामिल हैं। प्रयोगशाला जांच में धान के बीज अमानक पाए जाने पर बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 15 के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा उर्वरक पंजीयन अधिकारी डॉ. आर.एन. पटेल ने बताया कि कटनी के मेसर्स सुहाने बीज भंडार (प्रो. श्याम सुहाने), मौर्या सीड्स कंपनी (प्रो. विजय बहादुर मौर्या), पटेल बीज भंडार (प्रो. कालीचरण पटेल) तथा चौहान बीज भंडार (प्रो. श्रवण कुमार चौहान) के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसी प्रकार बड़वारा के मेसर्स आरपी कृषि केन्द्र (प्रो. पूनम पटेल) व न्यू गुरूकृपा बीज भंडार (प्रो. सतेन्द्र कुमार सिंह) तथा विजयराघवगढ़ के मेसर्स जनक नंदनी कृषि सेवा केन्द्र (प्रो. सुधांशु दुबे) का विक्रय प्राधिकार भी निलंबित किया गया है। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमानक खाद-बीज बिक्री, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग व अवैध परिवहन में लिप्त व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी का दायित्व संबंधित एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया है। कलेक्टर ने कहा कि अन्नदाता किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि है और गुणवत्ताहीन खाद-बीज बेचने वालों के विरुद्ध प्रशासन का शिकंजा लगातार जारी रहेगा।

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