सीएम राइज बागली में भुगतान विवाद, प्रभारी प्राचार्य पर हटाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में दिया आवेदन
- प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्वयं सिद्ध कर दिया की दो माह की अनुपस्थिति का भुगतान किया है
लोकेशन~ देवास मध्य प्रदेश
रिपोर्ट ~भालचंद्र तिवारी
देवास~
जिले के बागली स्थित सीएम राइज सांदीपनि स्कूल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अधिवक्ता शुभम भारती ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में विस्तृत शिकायत सौंपते हुए प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी सूचना के अधिकार के तहत रिकॉर्ड प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के सही आरोप लगाए हैं। शिकायत में उन्हें तत्काल पद से हटाकर किसी वरिष्ठ शिक्षक को प्रभार सौंपने की मांग की है। शिकायत के अनुसार प्रभारी प्राचार्य प्रकाश डाबी ने नियमों के विपरीत सांदीपनि स्कूल बागली का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त किया। 57 वर्ष की उम्र के शिक्षक को प्रभार नहीं दिया जा सकता है। प्रकाश भाभी के अंदर 60 वर्ष हो चुकी है फिर भी इन्हें नियम। विरुद्ध प्रभार दिया है । सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के आधार पर।आरोप है कि वे जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक बिना सक्षम अनुमति के शासकीय हाई स्कूल कामट खेड़ा में उपस्थित रहे और मोबाइल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांदीपनि स्कूल का संचालन करते रहे। इस दौरान अनुपस्थिति के बावजूद वेतन निकालने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्था में कार्यरत दो अतिथि शिक्षिकाओं को दिसंबर 2024 में कार्यमुक्त किए जाने के बाद भी दो माह की संस्था में अनुपस्थित का भुगतान किया है और स्वयं नहीं कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उल्लेख किया है कि चेक के माध्यम से आप दोनों को नो वर्क नो पेय आधार पर भुगतान किया है जिसकी वसूली आपके मासिक वेतन से करूंगा। शिकायतकर्ता ने इस भुगतान को अनियमित बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के बावजूद कक्षा 11वीं और 12वीं की नियमित पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने एवं विषयवार अध्ययन पूर्ण कराने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है।






