देवास। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) देवास द्वारा डॉ. चारू तिवारी संचालित श्रीराम नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर संचालन तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच में PCPNDT एक्ट एवं MTP एक्ट 1971 के उल्लंघन पाए गए। इस संबंध में 9 अप्रैल 2026 को सिटी कोतवाली थाने में डॉ. तिवारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूग्णोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 के तहत नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि नर्सिंग होम का संचालन तुरंत बंद किया जाए।
आदेश का पालन नहीं करने पर मामला मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को भेजकर चिकित्सकीय पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
विजुअल
बाइट001- तहसीलदार सपना शर्मा
बाइट 002- जिला अस्पताल डॉक्टर






