हाई कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला गया
तहसीलदार नीलू बागरी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
जबलपुर मप्र के नरसिंहपुर जिले से संबंधित एक पुराने मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, शव को कब्र से निकालकर पुनः परीक्षण (Exhumation) की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जबलपुर के अधारताल क्षेत्र में प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुई।
नरसिंहपुर जिले में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने शव के उत्खनन (Exhumation) के आदेश दिए थे। इस संबंध में एसडीएम अधारताल को निर्देशित किया गया था, जिसके बाद तहसीलदार नीलू बागरी को इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किया गया था मौके पर मौजूद तहसीलदार नीलू बागरी ने बताया की उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, नरसिंहपुर में दर्ज एक मामले के सिलसिले में शव उत्खनन की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम अधारताल के निर्देशों के तहत वह मौके पर उपस्तिथ हुई है।
वही कार्रवाई के दौरान मृतक के भाई ने पहचान को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थीं। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार द्वारा बुलाए गए गवाह की उपस्थिति में ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि पहचान को लेकर कोई संशय न रहे।
बाइट-नीलू बागरी तहसीलदार
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट






